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मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर । दिल्ली के साकेत कोर्ट ने साल 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ ताजा जमानती वारंट जारी किया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास राहुल जैन ने ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया और 3 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। ध्रुव राठी के आज पेश नहीं होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया।

आज सुनवाई के दौरान विकास पांडे की ओर से पेश वकील सक्षम शर्मा ने कहा कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के लिए भारत आए थे लेकिन अब वे भारत छोड़ चुके हैं। तब कोर्ट ने ध्रुव राठी के खिलाफ ताजा जमानती वारंट जारी किया।

इसके पहले 17 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ध्रुव राठी के खिलाफ जारी ताजा समन तामील तो किया गया लेकिन ध्रुव राठी के परिसर में ताला लगा हुआ मिला।

इसके बाद ध्रुव राठी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। तब उनके आवास के बाहर समन चस्पा कर दिया गया। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि ध्रुव राठी को पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था और शिकायतकर्ता लगातार समन जारी करवाने की कोशिश कर रहा था।

यह मामला विकास सांकृत्यायन ऊर्फ विकास पांडेय की ओर से दर्ज कराई गई एक आपराधिक मानहानि याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राठी ने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया जो मानहानि करने वाला है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जर्मनी में रहने वाले राठी ने ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2’ नाम का एक वीडियो अपलोड कर उसे सर्कुलेट किया, जिसमें शिकायतकर्ता के खिलाफ कई झूठे आरोप लगाए गए हैं। वीडियो में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी आईटी सेल ने विकास पांडेय को रिश्वत दी थी।