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सास की हत्या में बहू दोषी करार, सजा पर 14 जुलाई को सुनवाई

रांची, 02 जुलाई । रांची के लापुंग थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के दौरान सास की हत्या के मामले में अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने आरोपित बहू फूलो देवी को दोषी ठहराया है। अदालत सजा के बिंदु पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगी। मामले में फूलो देवी ट्रायल का सामना कर रही थी।

अभियोजन के अनुसार, घटना 9 जून 2024 को लापुंग थाना क्षेत्र के कारूंम गांव में हुई थी। आरोपित के पति ने घटना के बाद लापुंग थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी के मुताबिक, आपसी विवाद के दौरान फूलो देवी ने अपनी सास मानमईत देवी के सिर पर ईंट से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद उन्हें जमीन पर पटककर गला दबा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।