चार दशक पूर्व सिनेमा के लिए भूमि आवंटन प्रकरण में दावा खारिज
जयपुर, 25 जुलाई । अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-4 ने शहर के शास्त्री नगर में करीब चार दशक पूर्व सिनेमा के लिए भूमि आवंटन से जुडे मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ दायर दावे को खारिज कर दिया है। अदालत ने यह आदेश तारा बेन व अन्य की ओर दायर दावे पर विस्तृत सुनवाई करते हुए दिए।
दावे में जेडीए की ओर से दावाकर्ता के पक्ष में हुए नीलामी को रद्द करने को चुनौती दी गई थी। वहीं जेडीए की ओर से कहा गया कि वादी ने तथ्य छिपाकर दावा पेश किया है। जेडीए ने सितंबर, 1985 को कब्जा पत्र जारी किया था और इसके पन्द्रह दिन में निर्माण कार्य आरंभ होना चाहिए था। वहीं आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने पर जेडीए ने अगस्त, 1988 को आवंटी की राशि जब्त कर नीलामी को निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही मामले में सिविल कोर्ट के बजाए प्रकरण सुनने का अधिकार जेडीए अधिकरण को है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दावे को खारिज कर दिया है।









