नाबालिग से रेप करने वाले को बीस साल जेल की सजा
झुंझुनू, 15 अप्रैल । झुंझुनू की विशिष्ट अदालत (पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपित को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपित योगेश कुमार को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाते हुए अधिकतम 20 साल जेल और 90,000 रुपये जुर्माना लगाया है। रेप के दोषी ने पीड़िता को फोन करके घर से बाहर बुलाया था। इसके बाद आरोपित ने अपने एक साथी की मदद से पीड़िता का मुंह बंद कर उसे जबरन बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर बैठाया और अपने घर ले गया। वहां आरोपित ने पीड़िता को दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेसुध हो गई।
आरोपित पीड़िता को उसकी मर्जी के खिलाफ नवलगढ़, जयपुर, गोवा और जगदलपुर ले गया। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि गोवा और जगदलपुर में आरोपित ने उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित उसे डराता-धमकाता था कि यदि उसने किसी को कुछ बताया, तो उसके परिवार वाले उसे मार देंगे या वह स्वयं उसे जान से मार देगा।









