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नैनीताल में समान नागरिक संहिता पर कार्यशाला, विवाह पंजीकरण के नियमों की दी जानकारी

कार्यशाला अधिवक्ता संगीता टाकुली ने विवाह पंजीकरण के नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य है तथा 27 जनवरी 2025 के बाद होने वाले सभी विवाहों का पंजीकरण 60 दिन के भीतर कराना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा यूसीसी पर जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। स्वस्थ बेटी-उज्ज्वल भविष्य विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रेमा फकलियाल ने प्रजनन स्वास्थ्य, मासिक धर्म, एनीमिया, पीसीओडी और गर्भाशय कैंसर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर छात्राओं को जागरूक किया।

बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉ. रेनू मर्तोलिया और नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. खेतवाल ने छात्राओं को करियर काउंसलिंग कर विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं की जानकारी भी दी। साथ ही बाल विवाह रोकथाम के लिये छात्राओं को शपथ भी दिलाई गई। मिशन शक्ति से जेंडर स्पेशलिस्ट चंद्रा ने ‘तेरे मेरे सपने’ कार्यक्रम की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य जयश्री, सेक्टर सुपरवाइजर कविता एवं कुसुमलता, ओएससी नीलम नाथ सहित विद्यालय परिवार और छात्राएं उपस्थित रहीं।