दामोदर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी की याचिका पर जवाब तलब
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सोसायटी की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में अपर आयुक्त मेरठ के बेदखली आदेश को चुनौती दी गई है।
नगर निगम के अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव का कहना है कि औरंगशाहपुर डिग्गी में करोड़ों की सरकारी सम्पत्ति को लेकर सिविल कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया है। थर्ड पार्टी हित सृजित करने पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद याची सोसायटी सम्पत्ति बेच रही है, जो कोर्ट की अवमानना है। जिसकी राज्य सरकार हाई लेवल जांच करा रही है।
सोसायटी के खिलाफ अपर आयुक्त ने बेदखली का आदेश जारी किया है। याची का कहना है कि उसके प्रत्यावेदन को तय किया जाय और तब तक बेदखली रोकी जाय। याचिका की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।









