हाईकोर्ट ने दिए शादीशुदा प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने दिए शादीशुदा प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश

नैनीताल, 9 अप्रैल (हि.स.)। हाईकोर्ट ने शादीशुदा प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश एसएसपी देहरादून को दिए हैं। काेर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संबंधित थाने के एसएचओ को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएं।न्यायमूर्ति आलोक वर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं—हरिद्वार निवासी पूजा और आदित्य चौहान—ने अदालत से सुरक्षा की मांग की थी।उन्होंने याचिका में बताया कि दोनों बालिग हैं और उन्होंने 12 फरवरी 2025 को रूड़की स्थित शिव मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया है। हालांकि, उनके परिजन इस विवाह से असंतुष्ट हैं और उन्हें जान-माल का खतरा बना हुआ है।याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी बताया गया कि इस संबंध में वे पहले ही एसएसपी देहरादून को प्रतिवेदन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा प्रदान करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

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