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पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में सह आरोपित गुलाब की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 25 अगस्त । रोहिणी कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज ऋचा मनचंदा ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले के सह आरोपित गुलाब की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है।

कोर्ट ने कहा कि उच्चतम न्यायालय 13 अगस्त, 2025 को आरोपित गुलाब को मिली जमानत निरस्त कर चुका है, ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती है। इसके पहले 24 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपित अजय कुमार को अपने पिता की सर्जरी के लिए दायर अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

अभी हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले के मुख्य आरोपित और ओलंपियन सुशील पहलवान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय के पहले रोहिणी कोर्ट ने भी सुशील पहलवान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुशील कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 मार्च, 2025 को जमानत दी थी। उच्च न्यायालय से मिली जमानत को उच्चतम न्यायालय ने 13 अगस्त, 2025 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि इस मामले के महत्वपूर्ण गवाहों के बयान अभी दर्ज होने बाकी हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सुशील कुमार ने सरेंडर कर दिया था। अब उच्चतम न्यायालय ने फिर से जमानत याचिका दायर कर कहा था कि सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।