बीजापुर : जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर शिक्षक बर्खास्त

बीजापुर : जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर शिक्षक बर्खास्त

बीजापुर, 20 नवंबर (हि.स.)। जिले के शाउमावि. कुटरू विकास खण्ड भैरमगढ़ जिला बीजापुर में पदस्थ शिक्षक (एलबी) संपूर्णानंद चौधरी काे जिला शिक्षा अधिकारी बीजापुर के द्वारा संविदा शिक्षक वर्ग-2 के नियुक्ति आदेश के आधार पर अन्य पिछडा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण छग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 में निहित प्रावधानों के तहत वर्णित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है।

आरोपी कर्मचारी संपूर्णानंद चौधरी, शिक्षक (एलबी) शाउमावि. कुटरु विकाराखण्ड-भैरमगढ़ का यह कथन सही है, कि मैंने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका क्रमाक डब्लयूपीएस 3630/2017 संपूर्णानंद चौधरी, विरुद्ध छग. राज्य एवं अन्य दायर की थी। किन्तु उनका यह कथन असत्य है कि जिसमें उच्च न्यायालय द्वार सेवा में मेरै जातिगत जांच में रोक लगा दी है। आरोपी कर्मचारी संपूर्णानंद चौधरी, को जिला पंचायत बीजापुर, के पत्र क्रमांक 744/जि.पं./ शिक्षा स्था/2017-18 दिनांक 30.05.2017 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें अन्य पिछडा वर्ग का स्थाई जाति प्रमाण पत्र, पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर लेख किया गया था। किन्तु संपूर्णानंद चौधरी, द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया। स्थाई जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नही करना निश्चित रूप से शासन के आदेश की अवहेलना में आता है। विभागीय जांचकर्ता अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, बीजापुर के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप क्रमांक 1 एवं आरोप क्रमांक 2 की पुष्टि होने के फलस्वरूप छग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 में निहित प्रावधानों के तहत संपूर्णानंद चौधरी, शिक्षक (एलबी) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुटरू विकास खण्ड भैरमगढ़ जिला बीजापुर, को शिक्षक (एलबी) के पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है।

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