मोहर्रम पर बड़ा ताजिया न उठाए जाने के मामले में हाइकोर्ट ने प्रशासन से मांगी जानकारी
प्रयागराज, 23 जून । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में मोहर्रम पर बड़ा ताज़िया उठाए जाने के मामले में जिला प्रशासन से जानकारी मांगी है। साथ ही इस मामले में बुधवार को सुनवाई करने को कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने ऐतिहासिक मोहर्रम कमेटी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को दिया है। बड़ा ताजिया न उठाए जाने को लेकर ऐतिहासिक मोहर्रम कमेटी की ओर से दाखिल जनहित याचिका में मोहर्रम की नवीं और दसवीं तारीख को बड़ा ताज़िया उठाए जाने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि बड़ा ताज़िया कमेटी के अध्यक्ष रेहान खान ने बगैर किसी कारण ताजिया उठाने से इंकार किया है। यह भी कहा गया है कि अगर रेहान खान सक्षम नहीं हैं तो प्रशासन कमेटी के दूसरे सदस्यों को नॉमिनेट कर ऐतिहासिक बड़ा ताजिया को मोहर्रम की नवीं और दसवीं तारीख को उठाए।









