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मोनू मानेसर को मिली जमानत

जयपुर, 05 मार्च । राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के पहाडी इलाके में रहने वाले नासिर और जुनैद की हत्या से जुडे मामले में आरोपी मोनू मानेसर को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता अश्विनी गर्ग ने बताया कि प्रकरण में याचिकाकर्ता बीते करीब ढाई साल से जेल में बंद है। वहीं सह आरोपी अनिल कुमार को गत 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली चुकी है। वहीं प्रकरण में पेश आरोप पत्र के 74 गवाहों में एक गवाह से भी जिरह नहीं हुई है। ऐसे में प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि घटना में दो लोगों की मौत हुई है। ऐसे में याचिकाकर्ता पर लगे आरोपों को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जाए।

गौरतलब है कि 16 फरवरी, 2023 को हरियाणा में बोलेरो गाडी में दो जली हुई लाशें मिली थी, बाद में पता चला की ये लाश राजस्थान के भरतपुर जिले में रहने वाले नासिर और जुनैद की हैं। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 11 सितंबर, 2023 मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया था।