नाबालिग की हत्या के दाेषी को आजीवन कारावास
नाबालिग की हत्या के दाेषी को आजीवन कारावास
कोडरमा, 3 अक्टूबर (हि.स.)। नाबालिग की हत्या किए जाने के एक एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने गुरुवार को दाेषी सुरेश नाथ गोस्वामी (58 ) को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने 201 आईपीसी में दोषी पाते हुए 3 वर्ष की सजा सुनाई है।
सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। मामला वर्ष 14 अक्टूबर 2023 का है। इसे लेकर मरकच्चो थाना में मृतक के दादा इंद्रदेव नाथ गोस्वामी ने मामला दर्ज कराया था। बाद में बच्चे का शव हत्या कर तालाब में फेंका हुआ पाया गया था। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी श्रीमती एंजेलिना वारला एवं अधिवक्ता अनवर हुसैन ने किया। इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत उपरोक्त अभियुक्त को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया। न्यायालय ने 201 आईपीसी के तहत तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा सुनाई। वहीं न्यायालय ने दो अन्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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