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जेजेएम घोटाले में जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई 28 को

जयपुर, 22 जुलाई । राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुडे एसीबी केस में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और सहयोगी संजय बडाया की जमानत याचिकाओं पर 28 जुलाई तक सुनवाई टाल दी है। जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं को प्रकरण में अन्य आरोपियों की ओर से पेश जमानत याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने अदालत को बताया कि प्रकरण से जुड़े कुछ अन्य आरोपियों की जमानत याचिका 28 जुलाई को सूचीबद्ध हैं। ऐसे में इन दोनों याचिकाओं को भी उनके साथ ही सुन लिया जाए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 28 जुलाई तक टाल दी।

महेश जोशी की ओर से जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के करीब डेढ साल बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं अप्रैल, 2025 से दिसंबर, 2025 तक ईडी से जुड़े मामले में अभिरक्षा में रहने के दौरान धारा 17ए की अनुमति ली गई थी, लेकिन उसे अभिरक्षा में लेने के लिए एसीबी ने कोई प्रयास नहीं किए गए। वह संबंधित टेंडर में बिड एवेल्यूशन कमेटी व वित्त समिति का सदस्य भी नहीं था। सारा काम प्रशासनिक अधिकारियों ने किया था। ऐसे में उसे जमानत दी जाए। वहीं बडाया की ओर से भी स्वयं को निर्दोष बताते हुए जमानत मांगी गई है।