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पश्चिम सिंहभूम लोक अदालत, 8 मामलों का निपटारा, 44.97 लाख रुपये पर हुआ समझौता

पश्चिम सिंहभूम, 09 मई । पश्चिम सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को कुल 8 मामलों का निपटारा किया गया। बेंच संख्या-9 में हुई सुनवाई के दौरान विभिन्न पक्षों के बीच आपसी सहमति से कुल 44 लाख 97 हजार 350 रुपये की राशि पर समझौता हुआ।

लोक अदालत की कार्यवाही जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, सदस्य राजीव कुमार और देवश्री चौधरी की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस दौरान आयोग ने त्वरित न्याय व्यवस्था के तहत वर्ष 2026 में दर्ज मामलों का भी उसी वर्ष निपटारा कर एक सकारात्मक संदेश दिया।

अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कहा कि आयोग जनहित में निरंतर कार्यरत है और लोगों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना इसकी प्राथमिकता है।

लोक अदालत में उपभोक्ताओं, बीमा कंपनियों और ऑटोमोबाइल कंपनियों से जुड़े मामलों का समाधान आपसी सहमति के आधार पर किया गया। सबसे बड़े मामलों में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और जीआईसी कंपनी लिमिटेड से जुड़े दो मामलों का निपटारा हुआ, जिसमें गुरेंद्र पाल सिंह और बिनिता देवी के मामलों में कुल 28 लाख 50 हजार रुपये पर समझौता किया गया।

इसके अलावा फोर्स मोटर्स लिमिटेड से जुड़े सचिन कुमार अग्रवाल के दो मामलों में 6 लाख 82 हजार 658 रुपये का निपटारा हुआ। वहीं जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की चाईबासा शाखा से जुड़े सुनीता गोप के मामले का 32 हजार 679 रुपये में समाधान किया गया। केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ लगभग 2 लाख रुपये और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े मामले में 68 हजार 500 रुपये पर समझौता हुआ।

लोक अदालत में वर्ष 2026 के 4, वर्ष 2025 के 3 और वर्ष 2024 के 1 मामले का निपटारा किया गया। आयोग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे उपभोक्ता आयोग में लंबित मामलों के समाधान के लिए लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य आयोग, रांची में लंबित मामलों का भी निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है।

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