आरकॉम के पूर्व अध्यक्ष पुनीत गर्ग के विरुद्ध दर्ज मामले में सुनवाई 11 अप्रैल को
नई दिल्ली, 08 अप्रैल । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 40 हजार करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के पूर्व अध्यक्ष पुनीत गर्ग के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज अजय गुप्ता ने मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को करने का आदेश दिया।
इस मामले में ईडी ने 27 मार्च को पुनीत गर्ग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर के आधार पर पुनीत गर्ग के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। सीबीआई ने इस मामले में 21 अगस्त, 2025 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की दारा 13(2) और 13(1)(डी) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में पुनीत गर्ग को 29 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए पुनीत गर्ग से नौ दिन पूछताछ की थी। फिलहाल पुनीत गर्ग न्यायिक हिरासत में है।
पुनीत गर्ग ने आरकॉम के अध्यक्ष के रुप में 2006 से लेकर 2013 तक ग्लोबल इंटरप्राइज बिजनेस का काम संभालता था। उसके बाद 2014 से लेकर 2017 तक रेगुलेटरी अफेयर्स के अध्यक्ष के रुप में काम किया। 2017 में पुनीत गर्ग को आरकॉम का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। अप्रैल 2019 से लेकर अप्रैल 2025 तक पुनीत गर्ग ने गैर कार्यकारी निदेशक के रुप में काम किया। पुनीत गर्ग पर आरोप है कि उन्होंने आरकॉम के वरिष्ठ पदों पर रहते हुए बैंक के साथ धोखाधड़ी और दूसरे वित्तीय अपराधों को अंजाम दिया।
ईडी के मुताबिक अपराध के जरिये हुई आय से आरकॉम की विदेश में स्थित कंपनियों के जरिये न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा गया। इसी दौरान पुनीत गर्ग ने आरकॉम की नीलामी प्रक्रिया के दौरान उसकी संपत्तियों को धोखाधड़ी कर बेच डाला।









