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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की प्रज्जवल रेवन्ना की याचिका

रेवन्ना ने एमपी-एमएलए कोर्ट के जज पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालयने कहा कि एमपी-एमएलए कोर्ट के जज का मत पक्षपात का आधार नहीं हो सकता है। एमपी-एमएलए के जज ने तथ्यों के आधार पर अपना मत बनाया है।

सुनवाई के दौरान रेवन्ना की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ दवे ने कहा कि एमपी-एमएलए कोर्ट के जज ने वकीलों पर भी प्रतिकूल टिप्पणी की थी जिसे हटाने की जरूरत है। तब कोर्ट ने कहा कि वकीलों को भी जजों को गिरवी नहीं समझना चाहिए। इसके पहले रेवन्ना ने कर्नाटक उच्च न्यायालयमें याचिका दायर किया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को याचिका खारिज कर दिया था। इसके बाद रेवन्ना ने उच्चतम न्यायालयका दरवाजा खटखटाया था।