जींद : गांजा पत्ती के दो नशा तस्करों को 11-11 साल की कैद
पुलिस पूछताछ में कैंटर सवार लोगों की पहचान गांव बुढाखेड़ा लाठर निवासी कमल उर्फ भोलू तथा गांव पुट्ठी हिसार निवासी अजय के रूप में हुई थी। जुलाना थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर कमल उर्फ भोलू तथा अजय के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था। गुरूवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिह की अदालत ने अजय तथा कमल को नशा तस्करी के जुर्म मे 11-11 साल का कारावास तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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