तिलोई में युवक की संदिग्ध मौत: कोर्ट के आदेश पर डेढ़ साल बाद तीन पर एफआईआर

परिजनों ने शुरुआत से ही इसे हत्या बताया और आरोप लगाया कि गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग के चलते अमरजीत की जान ली गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में स्पष्ट कारण सामने नहीं आया, लेकिन उस समय मोहनगंज कोतवाली पुलिस ने मामले को दिल का दौरा करार देकर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर परिजनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों को देखते हुए एफआईआर दर्ज करने और चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया।

मोहनगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर राम कुमार जायसवाल, राम केवल मौर्य और हरिकेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 504, 506, 120-B और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मृतक के पिता जगनारायण गौतम ने कहा कि बेटे के शरीर पर चोट के निशान थे, जिसकी फोटो उनके पास सबूत के रूप में मौजूद है। थाने से न्याय न मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया। अब मुकदमा दर्ज होने पर उन्हें उम्मीद है कि बेटे की मौत का राज खुलेगा और उन्हें न्याय मिलेगा।