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आर्म्स एक्ट के दोषी को आठ साल के कठोर कारावास की सजा

खूंटी,18 सितंबर । अड़की थाना क्षेत्र के सोसोकुटी गांव में हथियार बरामदगी से जुड़े एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 प्राची मिश्र की अदालत ने दिवाकर पातर मुंडा उर्फ देव को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है।

इस मामले में अदालत ने सजा सुनाते हुए अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

उल्लेखनीय है कि 14 जून 2015 को सोसोकुटी गांव में पुलिस ने हथियार के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से एक राइफल, एक देसी कट्टा और एक देसी पिस्टल बरामद किया गया था।

इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 12 गवाहों की गवाही करायी गयी। जब्त हथियार सहित अन्य जब्ती प्रदर्श भी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने 14 सितंबर को दिवाकर पातर मुंडा को दोषी करार दिया था। इसके बाद अदालत ने सजा सुनायी।