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सुप्रीम कोर्ट से महुआ मोइत्रा को झटका, हाई कोर्ट के आदेश में दखल से इनकार

नई दिल्ली, 07 अगस्त । उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को भड़काऊ भाषण देने के मामले में पुलिस के सामने पेश पेश होने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश में कोई दखल नहीं देगी।

सुनवाई के दौरान मोइत्रा के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि कानून के तहत उनकी मुवक्किल को पुलिस के सामने वर्चुअली पेश होने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पुलिस के नोटिस के मुताबिक मोइत्रा अपने ही संसदीय क्षेत्र के थाने में पिछली बार जब गई थीं, तो पहले उन्हें अंडे फेंकने की धमकी मिली थी और दूसरी बार सच में उन पर अंडे फेंके गए थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि मोइत्रा एक सांसद हैं और जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, तो क्या वह अंडों से डर रही हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने सीने पर गोलियां खाई थीं और ऐसी याचिका कोर्ट के सामने आनी ही नहीं चाहिए थीं।