छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पैरोल में गए कैदियों की वापसी नहीं होने को लेकर हुई सुनवाई
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पैरोल में गए कैदियों की वापसी नहीं होने को लेकर हुई सुनवाई
बिलासपुर, 18 नवंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पैरोल लेकर गए कैदियों की वापसी न होने को लेकर आज साेमवार काे महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डबल बैच में सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने हाई कोर्ट के 30 सितंबर 2024 के आदेश की परिपालन की जानकारी दी। सुनवाई के दौरान बताया कि, शपथ पत्र के माध्यम से दी जानकारी में डीजीपी जेल ने बताया कि, 83 पैरोल में बाहर थे, जिनमें से 10 लोगों को पकड़ लिया गया है। वहीं 3 की मौत हो गई है। अभी भी 70 कैदी पैरोल लेकर वापस नहीं लौटे हैं। हाई कोर्ट के आदेश का परिपालन करने डीजीपी के 23 अक्टूबर 2024 आदेश जारी कर प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को स्पेशल ड्राइव चलाकर डेली बेसिस पर रिपोर्ट मांगी जा रही है। मुख्य न्यायाधीश ने अब इस पूरे मामले में डीजीपी जेल से एक बार फिर ताजा रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से मांगी है। अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2024 को होनी है।
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