रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन जेल से निकले बाहर
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से गिरफ्तार किए गए छवि रंजन की जमानत याचिका को उच्चतम न्यायालय ने 10 अक्टूबर को स्वीकार कर लिया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की अदालत ने छवि रंजन को शर्तों के साथ जमानत प्रदान की थी। उन्हें ईडी ने 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में बंद थे। अब जमानत मिलने के बाद उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है।
इससे पहले छवि रंजन की जमानत याचिका ईडी कोर्ट से खारिज होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। छह अगस्त 2025 को उच्च न्यायालय ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए पहले ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। 10 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को शर्तों के साथ जमानत दे दी। यह मामला जमीन घोटाले से जुड़ा है। इसमें ईडी ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।









