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केस डायरी में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, डीजीपी को समय पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश

जोधपुर, 05 जुलाई । राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं की सुनवाई में पुलिस द्वारा समय पर केस डायरी और रिपोर्ट उपलब्ध न कराने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि इस लापरवाही के कारण जमानत आवेदनों के समाधान में अनावश्यक देरी हो रही है।

जस्टिस अशोक कुमार जैन की बेंच ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पाया कि 4 जून और 23 जून को दिए गए निर्देशों के बावजूद संबंधित केस डायरी पेश नहीं की गई थी। लोक अभियोजक ललित किशोर सैन ने कोर्ट को बताया कि संबंधित थाने को सूचना भेजी गई थी, लेकिन पुलिस की ओर से रिपोर्ट और केस डायरी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर हाईकोर्ट ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिए हैं। डीजीपी को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मुख्यपीठ के अधिकार क्षेत्र के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक कोर्ट द्वारा मांगी गई केस डायरी और रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि परिवादी या पीडि़त को बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार शीघ्र नोटिस भेजा जाए और उसकी अनुपालना रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की जाए। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि भविष्य में आदेशों की अवहेलना होने पर संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब कर जवाब मांगा जाएगा।