section-163-implemented-in

हिसार में गणतंत्र दिवस समारोह के दृष्टिगत धारा-163 रहेगी लागू

हुए निषेधाज्ञा के आदेश पारित किए गए हैं।

जिलाधीश की ओर से रविवार काे जारी आदेशों के अनुसार वीवीआईपी

मार्ग के सभी कार्यक्रमों स्थलों तथा आसपास के क्षेत्र में बिना किसी सक्षम अधिकारी

की अनुमति के ड्रोन उड़ाने, कार्यक्रम स्थल के दो किलोमीटर के दायरे में लाठी-डंडे,

तलवार, गंडासी, आग्नेय सशस्त्र, किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुले पेट्रोल-डीजल

की बोतल/केन इत्यादि में रखने तथा वीवीआईपी तथा वीआईपी के सभी कार्यक्रम स्थलों तथा

उसके आसपास 75 मीटर के दायरे में सड़क के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा करने को पूर्णत:

प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश को जिला हिसार की प्रशासनिक वेबसाइट

https://hisar.gov.in पर अपलोड किया गया है। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई

व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 व

अन्य प्रावधानों के तहत दण्ड का भागी होगा।