ईद उल जुहा पर स्लाटर हाउस को खोलने का निर्णय लेंगे डीएम
ईद उल जुहा पर स्लाटर हाउस को खोलने का निर्णय लेंगे डीएम
नैनीताल, 06 जून (हि.स.)। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल के मुस्लिम समुदाय की ओर से बंद स्लॉटर हाउस को बकरीद यानी ईद उल जुहा के मौके पर कुर्बानी के लिए खोलने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी नैनीताल को 24 घंटे के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
मुस्लिम समुदाय ने शहर को गंदगी मुक्त रखने के लिए तीन दिन स्लॉटर हाउस खोलने की प्रार्थना की थी। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। इसके अनुसार नैनीताल निवासी अंजुमन स्लामिया संगठन के सदस्यों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि हरिनगर क्षेत्र में नियमों का पालन नहीं करने के कारण यहां के एकमात्र पंजीकृत स्लॉटर हाउस को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (पीसीबी) ने सील कर दिया था। याचिका में यह भी कहा कि स्लॉटर हाउस में नगर पालिका की तरफ से लापरवाही के चलते पीसीबी ने नोटिस के माध्यम से इसे सुधारने को कहा था। लेकिन पालिका ने वर्ष भर बाद भी कोई कार्य नहीं कराया।
याचिकाकर्ता की ओर से स्लॉटर हाउस खोलने संबंधी दायर याचिका को सुनवाई के लिए मेंशन किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि स्लॉटर हाउस के रिपेयर को लेकर उनके मुवक्किल ने नगर पालिका और जिलाधिकारी को लगातार पत्र दिए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए स्लॉटर हाउस खोलने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने पीसीबी और नगर पालिका के पक्ष सुनने के बाद जिलाधिकारी नैनीताल को 24 घंटे के भीतर निर्णय लेने को कहा है।
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