नशीले इंजेक्शन की तस्करी में सुशील देवांगन को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना
सूरजपुर, 14 अक्टूबर ।नशीले इंजेक्शन रखने के मामले में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला के विशेष न्यायालय ने एक आरोपित को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बुधवार को सामने आई जानकारी के अनुसार, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) मानवेन्द्र सिंह की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आज यह फैसला सुनाया।
मामला 10 मार्च 2025 का है। झिलमिली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम दवना निवासी सुशील दास देवांगन (28वर्ष ), पिता आनंद दास, के पास नशीले इंजेक्शन हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके कब्जे से एविल के 220 और रेक्सोजेसिक के 210 इंजेक्शन, कुल 430 नशीले इंजेक्शन जब्त किए थे। इस मामले में अपराध क्रमांक 47/2025 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) में मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया गया था।
मामले के विवेचक एएसआई महेंद्र सिंह मरावी ने जांच के दौरान साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में पेश किया। प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह कुशवाहा ने किया।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले से जुड़े तथ्यों, गवाहों के बयान और एफएसएल रिपोर्ट का परीक्षण किया। अपराध सिद्ध होने पर अदालत ने सुशील दास देवांगन को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 21(सी) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।










