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महुआ मोइत्रा सर्किट हाउस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, 01 अक्टूबर । उच्चतम न्यायालय ने सांसद महुआ मोइत्रा को नादिया स्थित सर्किट हाउस से कथित तौर पर बाहर निकाले जाने के मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया।

महुआ मोइत्रा ने दायर याचिका में आरोप लगाया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें आवंटित सरकारी आवास से स्थानीय अधिकारियों ने रात करीब 11 बजे उन्हें बेदखल कर दिया। याचिका में कहा गया है कि इस कार्रवाई में जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल थे। महुआ मोइत्रा ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है, जो नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण और उनके उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्चतम न्यायालय का रुख करने का अधिकार देता है।

याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय पहले ही इस मामले में उन्हें संरक्षण वाला आदेश पारित कर चुका था, इसके बावजूद स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें आवास से हटा दिया। एक महिला सांसद के साथ इस तरह की कार्रवाई गंभीर मामला है और इसकी स्वतंत्र जांच की जरूरत है।