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इमारत गिरने के मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट का कोर्ट ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली, 22 अगस्त । साकेत कोर्ट ने सैदुलाजाब इलाके में पांच मंजिला इमारत गिरने के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शिवम गुप्ता ने मामले को सुनवाई के लिए सेशंस कोर्ट में रेफर कर दिया। सेशंस कोर्ट में अगली सुनवाई 01 सितंबर को होगी।

इस मामले में दिल्ली पुलिस में तीन लोगों को आरोपित बनाया है। दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी आरोपितों के वकीलों को चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया। आरोपितों की ओर से वकील ने कहा कि दस्तावेजों का परीक्षण पूरा कर दिया गया है। उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए सेशंस कोर्ट को रेफर कर दिया।

दिल्ली पुलिस ने 13 अगस्त को चार्जशीट दाखिल किया था। चार्जशीट में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है उनमें कर्मवीर सिंह, मनीष खत्री और अविनाश गुप्ता शामिल हैं। चार्जशीट के मुताबिक 30 मई को शाम करीब 7:35 बजे मेहरौली थाने के बीट स्टाफ को घटना की सूचना मिली।

30 मई को साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलाजाब इलाके में पांच मंजिला इमारत गिर गई थी। इमारत पास की कैंटीन पर गिरी, जहां कई लोग खाना खा रहे थे। उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला और वे मलबे में दब गए। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी।