प्रदूषण के खतरनाक महीनों से पहले स्कूल खेल आयोजन समाप्त होंगे, हाई कोर्ट ने याचिका निपटाई
नई दिल्ली, 03 अगस्त । दिल्ली सरकार ने कहा है कि स्कूलों में खेल आयोजन प्रदूषण शुरु होने के पहले खत्म कर दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस बात की जानकारी दिल्ली उच्च न्यायालय को दी। शिक्षा निदेशालय की इस सूचना के बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने प्रदूषण के खतरनाक महीनों में आउटडोर खेल आयोजनों पर रोक की मांग करने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया।
सुनवाई के दौरान शिक्षा निदेशालय ने उच्च न्यायालय को बताया कि इस वर्ष दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स अक्टूबर तक समाप्त हो जाएंगे।
नाबालिग स्कूली बच्चों के एक समूह ने याचिका दायर कर मांग की थी कि दिल्ली में प्रदूषण वाले पीक महीनों में आउटडोर खेल आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता बच्चों की ओर से पेश वकील श्येल त्रेहान ने कहा कि जोनल, इंटर-जोनल, स्टेट और नेशनल स्तर के आउटडोर खेलों का आयोजन उस समय भी किया जाता है जब दिल्ली का वायु प्रदूषण गंभीर और खतरनाक स्तर पर होता है।
याचिका में कहा गया था कि जाड़े के मौसम में बच्चों को जहरीली हवा में खेल के आयोजनों में हिस्सा लेना पड़ता है जो उनकी शारीरिक क्षमता पर तो असर डालता ही है, ये संविधान के अनुच्छेद 21, 21ए का खुला उल्लंघन भी है। फरवरी में इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील समीर वशिष्ठ ने कहा था कि सालाना खेल कैलेंडर में बदलाव नहीं किया जा सकता।
उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2025 के दौरान दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए कहा था कि बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में उतारना उन्हें गैस चैंबर में डालने जैसा है। उच्चतम न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दिया था कि वो बच्चों की खेल प्रतियोगिता हवा सुरक्षित होने तक टाल दें।









