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नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे सहित शहर को जोड़ने वाले मार्गों से हटाए अतिक्रमण

जयपुर, 03 अप्रैल । राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण विंग को कहा है कि वह नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर हुए अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए कदम उठाए। इसके साथ ही शहर को जोडऩे वाले मुख्य मार्गों व आसपास की सडक़ों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश सिरसी रोड से अतिक्रमण हटाने के मुद्दे को लेकर विजय कुमार की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह मुद्दा अदालत ने अपने संज्ञान में ले लिया है। ऐसे में जिन मामलों में जेडीए ने मास्टर प्लान में आने वाली भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए जेडीए अधिनियम की धारा 72 के नोटिस जारी किए हैं, उन मामलों में कोई भी सिविल न्यायालय या जेडीए ट्रिब्यूनल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने जेडीए को कहा कि वह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्दी करे। सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने सिरसी रोड से अतिक्रमण हटाने को लेकर छह सप्ताह का समय मांगा। इस पर अदालत ने जेडीए को समय देते हुए सिरसी रोड के अतिरिक्त शहर को जोडऩे वाले मुख्य मार्गो व हाईवे से भी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।