एसआई भर्ती रद्द करने के खिलाफ राज्य सरकार ने दायर की अपील
गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 28 अगस्त को भर्ती को रद्द करने के संबंध में राज्य सरकार और आरपीएससी को निर्देश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ कुछ चयनित अभ्यर्थियों ने खंडपीठ में अपील दायर की थी। जिस पर 8 सितंबर को सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। वहीं एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य ने खंडपीठ के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को खंडपीठ के फैसले पर यथा स्थिति के आदेश देते हुए प्रकरण को तीन माह में तय करने को कहा था। खंडपीठ में इन अभ्यर्थियों की अपील पर 24 नवंबर को सुनवाई होनी है।









