अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर प्रमुख गृह सचिव व पुलिस कमिश्नर को अवमानना नोटिस
याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने प्रार्थी की गैरमौजूदगी में 7 मार्च 2024 को उसके घर के ताले तोडकर सामान लूटने व मकान पर जबरन कब्जा करने के प्रयास मामले में 19 मई 2025 को आदेश दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि प्रार्थी के मामले में कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाए। अदालती आदेश के पालन में वह संबंधित पुलिस अफसर के समक्ष पेश हो गया। पुलिस ने उसके निवास स्थान के आगे के दो कमरे दे दिए, लेकिन मकान के पीछे के पोर्शन में ताला लगाकर उसकी चाबियां खुद के पास ही रख ली। पुलिस की ओर से उसके मकान की चाबियों को लौटाया नहीं गया। इसलिए आदेश की पालना करवाई जाए। अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रमुख गृह सचिव व पुलिस कमिश्नर सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है।









