इरफान सोलंकी की जमानत पर फैसला गुरुवार को

न्यायमूर्ति समीर जैन ने तीनों की जमानत अर्जी पर एक साथ सुनवाई के बाद गत दो सितम्बर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। तीनों के खिलाफ कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। महराजगंज जिला कारागार में बंद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला के खिलाफ यह मुकदमा दिसम्बर 2022 में दर्ज हुआ था।