प्रोबेशन पर कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी भी मंत्रालयिक कोटे के पदों पर नियुक्ति के हकदार-हाईकोर्ट

मामले से जुड़े अधिवक्ता अजातशत्रु मीना व मोविल जीनवाल ने बताया कि याचिकाकर्ता पीडब्ल्यूडी विभाग में एलडीसी के पद पर प्रोबेशन पर कार्यरत हैं। इस दौरान उन्होंने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती-2023 में भाग लिया और इसकी मेरिट में भी आ गए, लेकिन उन्हें मंत्रालयिक कर्मचारी कोटे के पदों पर यह कहते हुए पात्र नहीं माना कि वे प्रोबेशन पर थे। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वे विधिक प्रक्रिया के तहत ही भर्ती में चयनित हुए हैं। ऐसे में उन्हें केवल प्रोबेशन स्थिति के कारण ही मंत्रालयिक कर्मचारी कोटे में अयोग्य नहीं मान सकते। उन्होंने कट ऑफ से उच्च अंक प्राप्त किए हैं और उन्हें नियुक्ति नहीं देना मनमाना है जो कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम के खिलाफ है।