श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने अगली सुनवाई के लिए 26 सितम्बर की तारीख लगाई है। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप ने जामा मस्जिद मामले में वाद बिंदु तय करने की मांग की।
–हिंदू पक्ष की प्रमुख आपत्तियां हिंदू पक्ष का कहना था कि वाद संख्या 17 में हुआ आदेश वाद संख्या 13 नंबर बाध्यकारी नहीं है। सभी वाद एकजाई कर एक साथ सुनने का आदेश किया गया था, प्रतिनिधि वाद उससे अलग था। कहा गया कि वाद संख्या 13 और 17 की प्रकृति अलग अलग है। लिहाजा दोनों को एक साथ सुना जाना आवश्यक है।
यह भी कहा गया कि मुस्लिम पक्ष द्वारा जो आपत्ति की गई है, वह अवैधानिक है और उसका यहां कोई औचित्य नहीं बनता है। इसका मकसद मामले को लम्बा खींचने का है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र को भारी जुर्माने के साथ निरस्त किया जाना आवश्यक है।









