बोकारो में पंद्रह साल पुरानी बसों से ढोए जा रहे छात्र

नियमों के अनुसार, स्कूल बसों में फिटनेस सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी उपकरण, स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी और जीपीएस होना अनिवार्य है। इसके बावजूद ये संस्थान नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब इस बाबत पेंटाकोस्टल स्कूल के प्रिंसिपल से सवाल किया गया तो उन्होंने जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया।

वहीं, डीटीओ मारुति मिंज ने कहा कि यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं था। यदि 19 साल पुरानी बसें चलाई जा रही हैं तो यह स्पष्ट रूप से नियमों के विरुद्ध है। शीघ्र जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।