नगर पंचायत भोरंज की मतदाता सूचियों का सत्यापन 8 सितंबर तक

शशिपाल शर्मा ने बताया कि यह सत्यापन प्रक्रिया 8 सितंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी। अगर सत्यापन के बाद भी किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में छूट जाएगा तो वह भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के आधार पर अपना नाम एसडीएम कार्यालय में जाकर दर्ज करवा सकता है। एसडीएम ने नगर पंचायत क्षेत्र भोरंज के सभी निवासियों से मतदाता सूचियों की सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग की अपील भी की है।