चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया ऑब्जर्वर

चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया ऑब्जर्वर

नई दिल्ली, 27 जनवरी (हि.स.)। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव ऑब्जर्वर की निगरानी में होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को ऑब्जर्वर की नियुक्ति का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऑब्जर्वर के नाम का आदेश सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड कर देगा।

यह याचिका चंडीगढ़ के वर्तमान मेयर कुलदीप कुमार ने दायर की थी। कुलदीप कुमार ने पिछले चुनाव के दौरान बैलट पेपर से चुनाव कराने के बाद हुई धांधली का हवाला देते हुए हाथ उठाकर चुनाव कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि पिछली बार मेयर के चुनाव में बैलट पेपर पर स्याही लगा दी गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि मेयर चुनाव की मानिटरिंग के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त किया जाए। याचिका में कहा गया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसा करना जरूरी है। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव 30 जनवरी को होना है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इतिहास हमेशा दोहराया नहीं जाता है, लेकिन अगर ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने ऑब्जर्वर की नियुक्ति का आदेश दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

—————