नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा
जयपुर, 24 अक्टूबर (हि.स.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दो माह तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शिवम कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरुण जाटावत ने अदालत को बताया कि 15 जुलाई, 2021 को पीडिता के माता-पिता और भाई काम पर गए हुए थे। इस दौरान 10वीं कक्षा की छात्रा पीडिता सात साल की छोटी बहन को घर पर सोता छोडकर बिना बताए चली गई। इस पर पीडिता के परिजनों ने नाहरगढ़ थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 सितंबर, 2021 को पीडिता को आगरा से बरामद करने के बाद 15 सितंबर को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त बहला-फुसलाकर पीडिता को अपने साथ आगरा ले गया था। यहां दोनों ने मंदिर में शादी कर किराए के कमरे में पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। पीडिता के नाबालिग होने के कारण यदि घटना में उसकी सहमति भी थी तो भी यह अपराध माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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