मां काली एलायज की 24 अक्टूबर को होने वाली जनसुनवाई निरस्त की जाए : राजेश त्रिपाठी
मां काली एलायज की 24 अक्टूबर को होने वाली जनसुनवाई निरस्त की जाए : राजेश त्रिपाठी
रायगढ़, 16 अक्टूबर (हि.स.)। जनचेतना के राजेश त्रिपाठी ने पीठासीन अधिकारी क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ के नाम एक आवेदन में कहा है कि 24 अक्टूबर को मेसर्स मां काली अलायंज उद्याेग प्राइवेट लिमिटेड ग्राम देलारी और सरायपाली पोस्ट गेरवानी तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़ की जन सुनवाई होने वाली है। छत्तीसगढ़ के इस स्टील प्लांट का विस्तार श्रेणी ए परियोजना उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
मेसर्स मां काली अलायंज उद्याेग प्राइवेट लिमिटेड ग्राम देलारी सरायपाली पोस्ट गेरवानी की स्थापना क्षेत्र में पहले से लगभग छोटे-बड़े 73 स्पंज आयरन और पावर प्लांट स्थापित है, जिसके कारण व्यापक पैमाने पर जल प्रदूषण वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण के कारण जनजीवन पर व्यापक पैमाने पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए रायगढ़ इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड देलारी सरायपाली की जनसुनवाई को स्थापना न देते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के तहत किसी भी उद्योग के आवेदन जमा करने के 45 दिवस के अंदर जनसुनवाई का आयोजन राज्य सरकार द्वारा करवाया जाना चाहिए, अगर किन्हीं परिस्थितियों बस राज्य सरकार 45 दिवस के अंदर जनसुनवाई का आयोजन नहीं कर पाती, उन परिस्थितियों में केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय एक समिति का गठन करेगा जो संबंधित कंपनी की जनसुनवाई का आयोजन करेगा। इस कंपनी के द्वारा जो आवेदन जमा किया गया है वह करीब एक वर्ष पूर्व है जो कि 365 दिवस से ज्यादा आवेदन जमा करने का समय हो चुका है। इस कारण आज की जनसुनवाई केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के नियमों का उल्लंघन है। इसलिए इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए।
मेसर्स मां काली अलायंज उधोग प्राइवेट लिमिटेड ग्राम देलारी सरायपाली पोस्ट गेरवानी की विस्तार होने जा रहा है। इस ग्राम पंचायत में पहले से सिलिकोसिस जैसे गंभीर बीमारियों से कई पीड़ित प्रभावित हैं, जिनके उपचार हेतु आज पर्यंत तक किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई उक्त सिलिकोसिस प्रभावितों में से अब तक की 14 लोगों की मौत हो चुकी है।
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