पंचायत चुनाव के मद्देनज़र कपूरथला में हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध: DC का बड़ा आदेश

पंजाब में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कपूरथला के जिला उपायुक्त अमित कुमार पांचाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत जिले के ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के लाइसेंस प्राप्त हथियार और विस्फोटक सामग्रियों पर रोक लगा दी गई है। यह कदम चुनाव की स्वतंत्रता और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

डीसी अमित कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 28 सितंबर 2024 से लेकर 16 अक्टूबर 2024 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर हथियार ले जाने पर सख्त प्रतिबंध होगा। यह आदेश चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण बनाने और संभावित हिंसा या अनुशासनहीनता को रोकने के लिए आवश्यक समझा गया है। वे सभी संबंधित व्यक्तियों से आग्रह करते हैं कि वे इस आदेश का पालन करें ताकि पंचायत चुनाव निर्बाध और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सकें।

आदेश के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह पाबंदी सेना के जवानों, अर्धसैनिक बलों, पुलिसकर्मियों, बैंक सुरक्षा गार्डों, फैक्ट्री सुरक्षा गार्डों, मनी एक्सचेंज संचालकों और उन खिलाड़ियों पर भी लागू होती है, जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्य हैं लेकिन किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सभी संबंधित व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने हथियारों को चुनावी अवधि के दौरान सुरक्षित स्थान पर रखें और जन सामान्य में किसी प्रकार का भय या असुरक्षा का माहौल न पैदा करें।

इन प्रतिबंधों का उद्देश्य न केवल चुनावी प्रक्रिया को सुचारु बनाना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कर सकें। डीसी ने सभी गावों के सरपंचों और पंचायत सदस्यों से भी अपेक्षा की है कि वे इस आदेश का प्रचार-प्रसार करें ताकि ग्रामीण समुदाय को इस दिशा में जागरूक किया जा सके।

इस कदम से यह आशा की जा रही है कि पंचायत चुनाव एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होंगे, जिससे लोकतंत्र की मजबूती में योगदान होगा। डीसी ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है कि वे चुनाव अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की हंगामे या अव्यवस्था से बचें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। इस प्रकार, जिला प्रशासन ने चुनावों को शांतिपूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।