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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बच्चों की शिकायतों का लिया गया संज्ञान, सत्यता की जांच के बाद होगी कार्रवाई – बीएसए

वाराणसी में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि वाराणसी के समस्त गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धक व प्रधानाचार्यों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत चयनित एवं आवंटित बच्चों के प्रवेश के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लिया गया है। प्राप्त शिकायतों में विद्यालयों द्वारा बच्चों को प्रवेश देने से इंकार करना, अभिभावकों से अवैध अथवा अनावश्यक शुल्क की मांग करना, प्रवेश हेतु अप्रासंगिक दस्तावेज़ों की मांग करना तथा अभिभावकों को अनावश्यक रूप से परेशान करना सम्मिलित है, जो कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी विद्यालय के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है एवं जांच में आरोप सत्य पाए जाते हैं, तो संबंधित विद्यालय के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी तथा ऐसे विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शासन के आदेश अनुसार निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रवेश प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। पत्र निर्गत होने के पश्चात भी यदि किसी विद्यालय के विरुद्ध प्रवेश न देने संबंधी शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी। अतः समस्त विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।