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फतेहाबाद : गली निर्माण में धांधली के आरोपों में फंसी महिला सरपंच को डीसी ने किया निलंबित, पंचायत की कार्रवाई में शामिल होने पर लगाई रोक

फतेहाबाद, 14 मार्च । गली निर्माण में धांधली करने और सरकारी नियमों का उल्लंघन कर अवैध कब्जों को बढ़ावा देने के आरोपों में फंसी जिले के टोहाना खंड के गांव पारता की महिला सरपंच मनप्रीत कौर पर एक्शन लेते हुए उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने शनिवार को उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित कर दिया है। एसडीएम टोहाना की जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है। मिली जानकारी अनुसार, गांव पारता निवासी कपिल ने गली निर्माण को लेकर डीसी फतेहाबाद को शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर मामले की जांच टोहाना के एसडीएम आकाश शर्मा को सौंपी गई। जांच अधिकारी ने 21 जनवरी 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सरपंच मनप्रीत कौर को आरोपों में दोषी पाया गया। जांच में सामने आया कि जोहड़ की भूमि पर रास्ते का निर्माण किया गया था और फिरनी नंबर 138 पर निर्माण कार्य न करवाकर साथ लगती भूमि पर गली बनाकर कब्जों को बढ़ावा दिया गया। इसे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1)(बी) के तहत नियमों का उल्लंघन माना गया। इस संबंध में सरपंच को 20 फरवरी 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, 6 मार्च 2026 को दिया गया उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने सरपंच मनप्रीत कौर को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित कर दिया। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(2) के तहत उन्हें ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से भी रोक दिया गया है। साथ ही, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) टोहाना को पंचायत की चल-अचल संपत्ति का रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की आगे की जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त फतेहाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्हें एक माह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। टोहाना खंड पंचायत एवं विकास अधिकारी राहुल के छुट्टी पर होने के कारण जाखल के बीडीपीओ बलजीत के पास अतिरिक्त प्रभार है। उन्होंने बताया कि उन्हें अभी तक इस संबंध में आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।डीसी ने आरोपों को बताया गंभीरडीसी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि सरपंच मनप्रीत कौर के विरूद्ध लगाए गए आरोप गंभीर प्रवृति के है। ऐसे में वह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (1)(बी) में निहित शक्तियों के अंतर्गत मनप्रीत कौर, सरपंच को तुरंत प्रभाव से निलंबित करते हैं। उनके पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने पर रोक लगाई जाती है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, टोहाना को हिदायत दी जाती है कि वह नियमानुसार निलंबित सरपंच से यदि कोई ग्राम पंचायत का अचल-चल सम्पति है तो उसको कब्जे में लेने सुनिश्चित करें तथा बहुमत वाले पंच को सौंपे। सरपंच पति बोले- आगे कार्रवाई करेंगेइस मामले में सरपंच मनप्रीत कौर के पति का कहना है कि जिला उपायुक्त द्वारा निलंबन का निर्णय लिया गया है और वे इस आदेश के विरुद्ध आगे की कार्रवाई करेंगे। शिकायतकर्ता कपिल ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने के बाद निलंबन उचित कदम है, लेकिन अब वे गली निर्माण में हुई अनियमितताओं की रिकवरी की मांग कर रहे हैं।