एनडीपीएस न्यायालय : अफीम-स्मैक के साथ गिरफ्तार पुलिसकर्मी की पत्नी को तीन साल की सजा
जोधपुर, 28 मार्च । एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 17 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ अफीम एवं स्मैक के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित महिला को तीन वर्षों का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर गोविन्द जोशी ने बताया कि 21 मई 2009 को पुलिस थाना महामंदिर के तत्कालीन थानाधिकारी ओमप्रकाश गौतम ने थाना परिसर में आवासीय क्वार्टर में से पुलिस कांस्टेबल की पत्नी सरिता से 70 ग्राम अफीम, 10 ग्राम स्मैक और 1.53 लाख रुपये नकद बरामद किए थे। थाने का यह क्वार्टर पुलिस कांस्टेबल भजनलाल के नाम से आवंटित था। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपिताें के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक गोविन्द जोशी ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने, अवैध मादक पदार्थों से युवाओं का भविष्य बर्बाद होने से यह अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपिताें को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपिताें ने नरमी बरतने का आग्रह किया।
विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 21 गवाह, 76 दस्तावेजी साक्ष्य और 7 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त खारा, फलोदी निवासी सरिता पत्नी भजनलाल विश्नोई को अवैध मादक पदार्थ अफीम एवं स्मैक रखने के आरोप में दोषी ठहराते हुए तीन वर्षों का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।









