तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 12 आरोपिताें की जमानत पर फैसला 16 फरवरी काे
नई दिल्ली, 12 फ़रवरी । तीस हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट पर फैज ए इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के चार आरोपितों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज भूपेंद्र सिंह ने चार आरोपितों के साथ ही अन्य आठ आरोपितों की जमानत याचिका पर भी फैसला 16 फरवरी को सुनाने का आदेश दिया।
आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर गुरुवार काे फैसला हाेना था। कोर्ट ने चार आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखते हुए पहले से आठ आरोपितों की जमानत याचिका पर भी एक साथ 16 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया। कोर्ट अब 16 फरवरी को मोहम्मद अदनान, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कासिफ, समीर हुसैन, मोहम्मद उबैदुल्लाह, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद नावेद , मोहम्मद अतहर, अदनान, मोहम्मद इमरान, आमिर हमजा और मोहम्मद आदिल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा।
तीस हजारी कोर्ट ने 24 जनवरी, 2025 को उबेदुल्लाह को जमानत दी थी। उसके पहले भी तीस हजारी कोर्ट ने उबेदुल्लाह को जमानत दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने जमानत के आदेश को निरस्त करते हुए उस पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया था। 24 जनवरी को दोबारा तीस हजारी कोर्ट ने उबेदुल्लाह को जमानत देने का आदेश दिया था।
दरअसल, 7-8 जनवरी की रात रामलीला मैदान इलाके के पास फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। पथराव में पांच पुलिसकर्मी के साथ ही इलाके का एसएसओ भी घायल हाे गए थे।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में गिराया जा रहा है। उसके बाद लोग वहां जमा होने लगे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 150-200 लोग अतिक्रमण हटाने गए अमले पर पत्थर बरसाने में शामिल थे।









