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छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाला मामले में कांग्रेस विधायक काे अंतरिम जमानत

नई दिल्ली, 03 फ़रवरी । उच्चतम न्यायालय ने आबकारी घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को दो मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कवासी लखमा को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और जांच जटिल है। ऐसे में याचिकाकर्ता को लंबे समय तक हिरासत में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दर्ज मामले और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मामलों में अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट के जमानत की शर्तों में कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ राज्य में घुसने पर रोक है।

कोर्ट ने कहा कि वे केवल मामले की सुनवाई के लिए ही छत्तीसगढ़ जा सकते हैं। जब कवासी लखमा के वकील की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता विधानसभा का सदस्य हैं और उन्हें विधानसभा की बैठकों में हिस्सा लेना होता है तब कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे कि विधानसभा की बैठक में हिस्सा लेना है कि नहीं।