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बलरामपुर : सतर्क प्रशासन ने रुकवाए दो बाल विवाह

बलरामपुर, 17 फ़रवरी । जिले में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन सतत निगरानी और त्वरित कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में विकासखंड अंतर्गत नगर पंचायत कुसमी और ग्राम पंचायत शाहपुर में दो नाबालिग बालिकाओं का विवाह समय रहते रुकवा दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों स्थानों पर 15 वर्ष आयु की बालिकाओं का विवाह तय किया गया था। सूचना मिलते ही प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और दस्तावेजों की जांच की। जांच में बालिकाओं की आयु 15 वर्ष पाई गई। टीम ने परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों से अवगत कराते हुए स्पष्ट किया कि बाल विवाह कराना या उसमें सहयोग करना दंडनीय अपराध है।

समझाइश और कानूनी जानकारी के बाद परिजनों ने बालिकाओं का विवाह निर्धारित वैधानिक आयु पूर्ण होने के बाद ही करने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम सभाओं और जनजागरूकता अभियानों के माध्यम से लगातार लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है।

अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल प्रशासन या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर जानकारी दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।