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एससी-एसटी एक्ट और मारपीट के दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

मुरादाबाद, 07 फरवरी । उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुरेंद्र कुमार की अदालत ने नौ वर्ष पहले एससी-एसटी एक्ट और मारपीट के मामले में दो दोषियों को शनिवार तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 12-12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

मैनाठेर थाना क्षेत्र के मिलक गुरेर निवासी हुकम सिंह ने थाने 18 सितंबर 2017 को अनीस और रईस के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि वह गांव में ही विजेंद्र सिंह की दुकान पर बैठा था, तभी उक्त आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया। पुलिस ने इस मामले में अनीस और रईस के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक आनंद पाल सिंह एडवोकेट ने बताया कि

प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) सुरेंद्र कुमार की अदालत में चली। न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार में दोषी पाए जाने पर अनीस और रईस को 3-3 साल की सजा व जुर्माना भी लगाया है।

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