सेवानिवृत्ति से कुछ माह पहले किया तबादला आदेश रद्द
जयपुर, 14 फ़रवरी । राजस्थान उच्च न्यायालय ने अगस्त, 2026 में सेवानिवृत्त हो रही स्कूल प्रिंसिपल का तबादला आदेश रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने प्रिंसिपल को सेवानिवृत्ति तक वर्तमान स्कूल में पदस्थापित रखने को कहा है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश विमला तंवर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अजमेर के दिलवाडा की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। विभाग ने गत 22 सितंबर को उसका तबादला नागौर जिले की एक स्कूल में कर दिया। जबकि याचिकाकर्ता आने वाले अगस्त माह में रिटायर हो रही है। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार विभाग ने जनवरी, 2023 से तबादलों पर रोक लगा रखी है और सिर्फ उच्च स्तर पर अनुमति मिलने की सूरत में ही तबादला करने का प्रावधान है। इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता का बिना उच्च स्तर पर अनुमति मिले तबादला कर दिया गया। इसके साथ ही रिटायर होने के इतने समय पर तबादला करना अनुचित है। इसलिए तबादला आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को वर्तमान स्कूल में कार्यरत रखने को कहा है।









