सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को दी जमानत
ने राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत दे दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 13 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान महेश जोशी के वकील विवेक जैन ने कहा था कि याचिकाकर्ता पांच महीने से जेल में बंद है और उन्हें फंसाया गया है। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज मूल मामले में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया गया था। इसके बाद बिना कोई परिस्थिति बदले अप्रैल में गिरफ्तार कर लिया गया।
ईडी के मुताबिक महेश जोशी पर 2.01 करोड़ के घोटाले का आरोप है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में महेश जोशी के बेटे की फर्म में 50 लाख का लेने-देन होने का दावा किया है।









